Commission-कमीशन - Order 26,Sec. 75-78 CPC (आदेश 26, धारा75 -78 सी. पी.सी.) - CIVIL LAW

Friday, September 1, 2017

Commission-कमीशन - Order 26,Sec. 75-78 CPC (आदेश 26, धारा75 -78 सी. पी.सी.)

Commission-कमीशन

Order 26,Sec. 75-78 CPC  (आदेश 26, धारा75 -78 सी. पी.सी.)


विधि का यह सर्व मान्य सिद्धान्त है कि किसी वाद की सम्पूर्ण कार्यवाही वाद के पक्षकारो के समक्ष संचालित की जाय, साक्षियों की साक्ष्य उनकी उपस्थिति में न्यायालय में लिया जावे।परन्तु कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि वाद के पक्षकार या साक्षी न्यायालय की पहुँच के बाहर होते है या उपस्थित होने में असमर्थ होते है, जैसे--बीमारी या दुर्बलता के कारण, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने या अन्य किसी कारण से न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ होने आदि।ऐसे व्यक्तियो के लिए साक्ष्य के लिये आदेश26व धारा75 से 78में कमीशन जारी करने के प्रावधान किये गए है।

 धारा 75.कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति--ऐसी शर्तो और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए,न्यायालय--
(क) किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए;
(ख)स्थानीय अनुसंधान के लिए;
(ग)लेखों की परीक्षा या उनके समायोजन करने के लिए; अथवा
(घ)विभाजन करने के लिए;
(ड़)वैज्ञानिक तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए;
(च)ऐसी सम्पति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र और प्रकृत्या शयशील है और जो वाद का अवधारण लंबित रहने तक न्यायालय की अभिरक्षा में है;
(छ)कोई कार्यालयीन अथवा लिपकीय कार्य के अनुपालन के लिए;
कमीशन निकाल सकेगा।
धारा 76. अन्य न्यायालय को कमीशन-(1)किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन उस राज्य से जिसमें उसे निकालने वाला न्यायालय स्थित है, भिन्न राज्य में स्थित किसी ऐसे न्यायालय को निकाला जा सकेगा(जो उच्च न्यायालय नहीं है और)जो उस स्थान में अधिकारिता रखता है जिसमें वह व्यक्ति निवास करते हैं जिसकी परीक्षा की जानी है।
(2)उपधारा(1)के अधीन किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन को प्राप्त करने वाले हर न्यायलय उसके अनुसरण में उस व्यक्ति की परीक्षा करेगा या कराएगा और जब कमीशन सम्यक रूप से निष्पादित किया गया है तब वह उसके अधीन लिए गए साक्ष्य सहित उस न्यायालय को लोटा दिया जावेगा जिसने उसे निकाला था, किन्तु यदि कमीशन निकालने के आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट किया गया है तो कमीशन ऐसे आदेश के निबन्धनों के अनुसार लौटाया जाएगा।
धारा 77.अनुरोध- पत्र--कमीशननिकालने के बदले न्यायालय ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करने के लिएअनुरोध- पत्र निकाल सकेगा जो ऐसे स्थान में निवास करता है जो भारत के भीतर नहीं है।

(78)विदेशी न्यायालयो द्वारा निकाले गए कमीशन--के बारे मे उपबंध है।
 आदेश26 कमीशन के बाबत उपबंधित किया गया है...
आदेश 26 नियम 1.वे मामले जिनमे न्यायालय साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकेगा-
कोई भी न्यायालय किसी भी वाद में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति की परिप्रश्नो द्वारा या अन्यथा परीक्षा करने के लिए
कमीशन निकाल सकेगा जिसे न्यायलय में हाजिर होने से इस संहिता के अधीन छूट मिली हो या जो बीमार अँगशेथिल्य के कारण उसमे हाजिर होने में असमर्थ हो;
(परन्तु परिप्रश्नो द्वारा परीक्षा के लिए कमीशनतब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि न्यायलय ऐसे कारणों से जो लेख बद्ध किये जायेगे,ऐसा करना आवश्यक न समझे।
 आदेश26 में नियम1से 22तक उपबंधित किये गए हैं।इनमे से महत्वपूर्ण उपबंधों का आगे      विवेचन किया जायेगा।आप मेरे ब्लॉग व ऐप्प को फोल्लो करते रहे।
आदेश26 नियम1से संबंधित न्यायनिर्णय यहां दिये जा रहे हैं--

1.application for examination on commission filed in suit for title alleging and old age wich was supported by medical evidence-however the genuineness of medical certificate not examined nor the medical officer issuing the certificate examined-- therefore without such satisfaction,no order could be passed on the application for examination on commission without recording such satisfaction.
AIR 1993 Cal.285


2. Refusal by the court to set aside the report of the commissioner who was appointed for local inspection--it was found on facts that intrest of parties were not prejudice and not irreparable injuries caused--therefore revision petition against such order will not be maintainable.
AIR 2000 Ker.27.

3.Issue of commissioner for local inspection by the District Consumer forum is not without jurisdiction.
AIR 1999 Mad.24

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