ORDER 40 CPC--RECEIVER आदेश 40 सी. पी. सी.-रिसीवरों की नियुक्ति। - CIVIL LAW

Friday, March 31, 2017

ORDER 40 CPC--RECEIVER आदेश 40 सी. पी. सी.-रिसीवरों की नियुक्ति।

आदेश 40 सी. पी. सी.--रिसीवरों की नियुक्ति।
 ORDER 40 CPC--RECEIVER


वाद के लम्बित रहने के दौरान वादग्रस्त सम्पति की सुरक्षा रखना आवश्यक है।सम्पति की सुरक्षा के अभाव में न्याय निष्फल होने की पूर्ण सम्भावना होती है।न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वादग्रस्त सम्पति की सुरक्षा किया जाना आवश्यक है तो वह ऐसी सम्पति की सुरक्षा के लिये रिसीवर की नियुक्ति का आदेश दे सकता है।इस प्रकार रिसीवर वह व्यक्ति होता है जो वादग्रस्त सम्पति की सुरक्षा के लिये नियुक्त किया जाता है। वह व्यक्ति न्यायालय का पदाधिकारी होता है तथा उसे दिया गया कब्ज़ा न्यायालय का कब्ज़ा माना जाता है।ऐसा आदेश न्यायालय के विवेकाधीन होता है।

   रिसीवर की नियुक्ति सम्बन्धी उपबन्ध संहिता के आदेश 40 में उपबंधित किये गये है। जो इस प्रकार है--
आदेश 40 नियम 1 सी. पी. सी.--(1) जहा न्यायालय को यह न्यायसंगत और सुविधा पूर्ण प्रतीत होता है वहा न्यायालय आदेश द्वारा --
(क) किसी सम्पति का रिसीवर चाहे डिक्री के पूर्व या पश्चात नियुक्त कर सकेगा:
(ख) किसी सम्पति पर से किसी व्यक्ति का कब्ज़ा या अभिरक्षा हटा सकेगा:
(ग) उसे रिसीवर के कब्जे अभिरक्षा या प्रबन्ध के सपुर्द कर सकेगा तथा
(घ) वादों के लाने और वादों में प्रतिरक्षा करने के बारे में सम्पति के आपन,प्रबन्ध, संरक्षण,परिरक्षण और सुधार उसके भाटको और लाभो के संग्रह ऐसे लाभो और भाटको के उपयोजन और व्यन तथा दस्तावेजो के निष्पादन के लिये सभी ऐसी शक्तियां जो स्वयं स्वामी की है,या उन शक्तियो में से ऐसी शक्ति जो न्यायालय ठीक समझे, रिसीवर को प्रदत्त कर सकेगा।
(2) इस नियम की किसी बात से न्यायालय को यह प्रधिकार नही होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का सम्पति पर से कब्ज़ा या अभिरक्षा हटा दे जिसे हटाने का वर्तमान अधिकार वाद के किसी पक्षकार को नही है।
2. पारिश्रमिक--न्यायालय रिसीवर की सेवाओं के लिये पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली राशी को साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत कर सकेगा।
  नियम 3 रिसीवर के कर्तव्य के सम्बन्ध में है।
  नियम4 रिसीवर के कर्तव्य को प्रवर्तित कराने बाबत है।
  नियम 5 कलेक्टर कब रिसीवर नियुक्त किया जा सकेगा-- जहा सम्पति सरकार को राजस्व देने वाली भूमि है या ऐसी भूमि है जिसके राजस्व का समनुदेशन या मोचन कर दिया गया है और न्यायालय का यह मत है कि सम्बन्धित व्यक्तियो के हितों की अभिवर्दि कलेक्टर के प्रबन्ध द्वारा होगी वही न्यायालय कलक्टर की सहमति से उसे ऐसी सम्पति का रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

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     यहा CLICK कर व्यादेश तथा रिसीवर की नियुक्ति का उपबंध--Provision for injunction and appointment of receiver. Section 212 RT Act.के बारे में अध्यन करे।
न्यायिक निर्णय--
1. Advocate receiver--Collection of toll for use of National Highway Appointment of receiver to supervise such task will not be proper.Rather appointment of advocate receiver to supervise such work will involve impracticalities.
AIR 2001 SC 3471
2. Application for appointment of receiver with preliminary decree and for delivery of possession-- Held subsequent suit was not barred by res judicata.
AIR 1988 Ori. 246
3. Appointment of receiver--Receivership cannot be imposed by the court in case the person so appointed does not want to continue as receiver to be relived accepted and the trial Court directed to suggest experienced advocate to be appointed as receiver on payment of remuneration.
AIR 1994 SC 478
4. On appointment of receiver,the properties do not get vested in the receiver or the court free for all encumbrances--on such appointment, the right and obligations of third party,will not be affected in any manner whatsoever,and rights can't be interfere by the court or the receiver on appointment of the receiver.
AIR 1997 SC 173

5. Appointment of court receiver -Two receiver in same suit for same property-To resolve the conflict , court directed receivers to make all relevant persons parties to suit- Court then to pass appropriate orders.  1998(1)  DNJ (s.c.) 146


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